जबलपुर-
मध्यप्रदेश शासन के जनजाति कार्य विभाग के माध्यम से मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम जबलपुर को वित्तीय वर्ष 2023-24 में भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के अंतर्गत इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जबलपुर के अनुसार भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों को उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख रूपये तक तथा सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख रूपये तक की ऋण राशि बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। बैंक से वितरित ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) एवं गारंटी राशि शासन द्वारा देय होगी। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो एवं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा उर्त्तीण होना अनिवार्य है परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को दस हजार से 1 लाख रूपये तक की परियोजना के लिए ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित अथवा शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) एवं गारंटी राशि शासन द्वारा देय होगी। आवेदन की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा आवेदक आयकर-दाता नहीं होना चाहिए।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के तहत लाईन विभागों के मापदण्डों के अनुसार प्राप्त अधिकतम राशि 2 करोड तक के ऐसे परियोजना प्रस्ताव जो कि लाईन विभाग की प्रचलित किसी भी योजना अथवा परियोजना में वित्त पोषित किया जाना संभव न हो तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी और आवश्यक हो एवं परियोजना अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो जिनका गरीबी रेखा के नीचे होना आवश्यक नहीं है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में 24 आवेदकों एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 245 आवेदकों में लाभांवित करने का लक्ष्य वर्ष 2023-24 में जबलपुर जिले को प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक युवक युवतियों को पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश आदिवासी वित एंव विकास निगम में आवेदन कर आवेदन पत्र की एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जनजाति कार्यविभाग कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष क्र. 82 जबलपुर में जमा करनी होगी।