पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री जन कल्याण- संबल योजना का लाभ लें - DIGITAL MIRROR

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पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री जन कल्याण- संबल योजना का लाभ लें

 



जबलपुर-

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान जिले में 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी क्रम में श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण- संबल योजना संचालित की जा रही है।

     असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण- संबल योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में हितग्राही को अंत्येष्टि के लिए 5 हजार रूपये, सामान्य मृत्यु पर दो लाख रूपये, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रूपये, आंशिक दिव्यांगता पर एक लाख रूपये एवं स्थाई दिव्यांगता पर दो लाख रूपये की सहायता राशि प्रदाय की जाती है। योजना में सरलीकरण तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण- संबल 2.0 योजना तथा पोर्टल, नवीन पंजीयन तथा पूर्व में अपात्र किये गये श्रमिकों को पुन: पंजीयन के लिए आवेदन सुविधा।

     इस योजना में ऐसे व्यक्ति पात्र हैं, जो श्रमिक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, 18 से 60 वर्ष की उम्र के मध्य का हो, असंगठित क्षेत्र में नियोजित, आयकर दाता न हो, पति- पत्नि शासकीय सेवा में न हो, एक हेक्टर से अधिक कृषि भूमि न हो, पीएफ/ ईएसआई अथवा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पंजीबद्ध न हो। आवेदक को आवेदन के साथ दस्तावेजों के रूप में समग्र आईडी, आधार कार्ड, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पोर्टल पर पंजीयन करना होगा।

     इस योजना में बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन, दुर्घटनाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य बीमा, तय समय तक बिजली बिल की माफी, बेहतर कृषि के उपकरण प्रदान करना, अंत्येष्टि सहायता प्रदान करना और नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल के लाभ प्रदान किये जाते हैं।

     इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्वीकृति प्रदाता अधिकारी है।

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